बड़ी खबर: पॉक्सो में कोर्ट का चौंकाने वाला फैसला, आरोपी बलात्कार केस में हुआ बरी!

 बड़ी खबर: पॉक्सो कोर्ट का चौंकाने वाला फैसला, आरोपी बलात्कार केस में हुआ बरी!


[रहली] - 2 अप्रैल 2025 को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट में न्यायाधीश शुभ्रा सिंह की अदालत ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में आरोपी को बलात्कार और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। इस हाई-प्रोफाइल केस में पीड़िता ने आरोपी पर जबरन बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया था।

16 गवाह और 25 दस्तावेज भी नहीं साबित कर पाए अपराध

       अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में 16 गवाहों और 25 दस्तावेजों को न्यायालय में पेश किया। लेकिन न्यायालय ने गवाहों की गवाही को प्रमाणित नहीं पाया, जिससे आरोपी को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया। यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया में पुख्ता साक्ष्यों की अनिवार्यता को दर्शाता है।

बचाव पक्ष की दमदार दलीलें, आरोपी को मिली राहत

      बचाव पक्ष की ओर से प्रसिद्ध अधिवक्ता अरुण सिंह ठाकुर और पुरुषोत्तम पटेल ने जोरदार पैरवी की। उन्होंने न्यायालय के समक्ष सबूतों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, जिससे बचाव पक्ष को मजबूती मिली और अंततः आरोपी को दोषमुक्त कर दिया गया।

इस केस से क्या सीख मिलती है?

       यह मामला दर्शाता है कि न्यायिक प्रक्रिया में केवल आरोपों के आधार पर दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। साक्ष्यों की प्रामाणिकता सबसे महत्वपूर्ण होती है, और संदेह का लाभ हमेशा आरोपी को दिया जाता है।

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