उपभोक्ता आयोग ने सागर कलेक्टर का गिरफ्तारी वारंट जारी किया।2014 से लंबित भुगतान का मामला।
सागर में उपभोक्ता फोरम के आदेश के बाद भी किसानों को फसल बीमा की राशि का भुगतान नहीं किए जाने के मामले में गुरुवार को सागर कलेक्टर को गिरफ्तारी वारंटी जारी किया गया है। जिला उपभोक्ता आयोग की डबल बेंच आरके कोष्ठा और अनुभा वर्मा ने फसल बीमा से जुड़े मामले में यह वारंट जारी किया है। जिसमें लिखा गया है कि विपक्षी को जारी वारंट से तलब किया जाए।
इससे पहले बार-बार जमानती वारंट जारी किए जा रहे थे। लेकिन उनके अधिकारी उपस्थित होकर वसूली की राशि अगली पेशी पर जमा करने की बात कहकर तारीख ले लेते थे। लेकिन, अगली तारीख पर वह उपस्थित नहीं हो रहे थे। इसी के चलते वारंट जारी किया गया है। मामले में अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी।
2014 में पारित हुआ था आदेश
सागर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और परिवादी के अधिवक्ता जितेंद्र सिंह ने बताया कि यह मामला राहतगढ़ तहसील के ग्राम पीपरा का है। वर्ष 2009 में किसान नरेंद्र सिंह, संग्राम सिंह और रविंद्र सिंह ने फसल बीमा से संबंधित परिवाद जिला उपभोक्ता आयोग में पेश की थी। अपील के बाद मामले का निराकरण राज्य आयोग में हुआ। वर्ष 2014 में जिला उपभोक्ता ने मामले में प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर को राशि देने का आदेश दिया था। उक्त राशि की वसूली के संबंध में मामला 2017 से विचाराधीन है।
न्यायालय के समझ जमा की थी 4 लाख की राशि अधिवक्ता सिंह ने बताया कि सागर कलेक्टर को पूर्व में भी मामले को लेकर वारंटी जारी हो चुके हैं। जिस पर उनके अधिकारी व कर्मचारी पेशी पर उपस्थित हुए। लेकिन बीमा की राशि जमा नहीं की गई। इसके बाद गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ।
वारंट जारी होने पर अधिकारी हरकत में आए और करीब 4 लाख रुपए की राशि न्यायालय के समक्ष जमा की गई। लेकिन शेष 70 हजार रुपए की राशि जमा नहीं हुई। यह राशि जमा करने के लिए अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं। जिसको लेकर कलेक्टर संदीप जी.आर. को पुनः गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।