बिजली अधिनियम केस में बड़ी राहत, अधिवक्ता आकाश दुबे की प्रभावशाली दलीलों का असर
नरसिंहपुर से Rnews24 के लिए रिपोर्ट
बिजली चोरी के एक चर्चित मामले में नरसिंहपुर के निवासी देवेश नौरिया को अदालत से बड़ी राहत मिली है। विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत दर्ज इस मामले में विशेष न्यायाधीश (विद्युत) वैभव सक्सेना की अदालत ने देवेश को दोषमुक्त करार देते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया।
अदालत ने यह फैसला अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों की गहन विवेचना के बाद सुनाया। न्यायालय ने माना कि अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोप न केवल अप्रमाणित थे, बल्कि उन पर विश्वास कर निर्णय देना न्याय के साथ अन्याय होता।
अभियुक्त की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता आकाश दुबे ने अदालत में तथ्यात्मक और सशक्त दलीलें रखते हुए यह साबित किया कि मामला झूठे आरोपों पर आधारित था। उनकी प्रभावशाली पैरवी ने मामले की दिशा बदल दी और अंततः देवेश नौरिया को न्याय मिला।
इस फैसले को न्यायपालिका की निष्पक्षता और अधिवक्ता आकाश दुबे की कानूनी दक्षता का उदाहरण माना जा रहा है, जिसने एक निर्दोष नागरिक को गलत आरोपों से मुक्त कराने में अहम भूमिका निभाई।